तीन किलोमीटर की परिधि बफर जोन में, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर आवागमन पर प्रतिबंध#
बिलासपुर। जिले के मस्तूरी तहसील के ग्राम मनवा, तखतपुर तहसील के ग्राम लिमहा की चौहद्दी को तथा बिलासपुर तहसील के ग्राम मटियारी के शासकीय हाईस्कूल को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।
इन स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार ग्राम मनवा की पूर्व दिशा के ग्राम कुकुरदीकेरा, पश्चिम दिशा के ग्राम रहटाटोर, उत्तर दिशा के ग्राम जैतपुरी तथा दक्षिण दिशा में शिवनाथ कंटेनमेन्ट जोन में शामिल किये गये हैं। ग्राम लिमहा की परिधि में आने वाले पूर्व दिशा के ग्राम फूलतराई एवं मनपहरी, पश्चिम दिशा के ग्राम बेलसरा, उत्तर दिशा के ग्राम पाली तथा दक्षिण दिशा के ग्राम लिमहा को कंटनमेंट जोन में रखा गया है। मटियारी स्थित शासकीय हाईस्कूल भवन को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेन्ट जोन के अतिरिक्त इन गांवों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जायेगी। क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इन स्थानों की लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा निगरानी रखी जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी, सैम्पल आदि जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इन क्षेत्रों में आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं।