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कटघोरा में कोरोना के 7 नए संक्रमित पाए जाने पर सांसद साव ने बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के कलेक्टर से की चर्चा…बार्डर सील, सघन जांच, लॉकडाउन सहित कई ऐतिहातन मुद्दों पर की चर्चा..

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बिलासपुर। कटघोरा में कोरोना के एक साथ 7 नए संक्रमित पाए जाने पर सांसद अरुण साव ने आज बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर जाँच कराने व जरूरी ऐहतिहात बरतने के निर्देश दिए।

सांसद श्री साव ने बिलासपुर, मुंगेली व गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर से चर्चा के दौरान कहा कि कटघोरा बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ स्थान है। इसलिए तीनों जिलों के बार्डर को पूर्णतः सील कर कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए सघन जाँच अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों की समय रहते पहचान कर लिया जावे, तो इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। इसके लिए सभी कलेक्टर अपने जिलों में सघन जाँच अभियान चलावें। साथ ही कटघोरा में घर-घर जाकर लोगों की जांच की जानी चाहिए। श्री साव ने बताया कि राज्य सरकार ने कलेक्टरों के माध्यम से लाकडाउन के संबंध में 16 बिन्दुओं पर अभिमत मांगा था। इस पर उन्होंने राज्य सरकार से लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन की जरूरी पाबंदियों को जारी रखा जाना आवश्यक है। अतः सभी जिलों में इसका कड़ाई से पालन कराया जावे। उन्होंने कटघोरा में कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिलने पर क्षेत्र की जनता को कम्प्लिट लॉकडाउन का पालन कर घरों में ही रहने का निवेदन किया है। एम्स रायपुर से अब तक कोरोना के 10 में से 9 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोरोना वायरस से विजय के लिए हमें और अधिक संयम, धैर्य और त्याग करना होगा, तब ही इस महामारी से हम निजात पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल तक सभी अतिआवश्यक सुविधाओं और सेवाओं को प्रारंभ रखा गया था, शेष सभी सुविधाएं बंद थी। इस पाबंदी को अभी लगातार जारी रखने की जरूरत है। 30 अप्रैल तक पूर्णतः लाॅकडाउन लागू कर कोई भी प्रतिबंध ना हटाया जावे। उन्होंने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मॉल, सिनेमा, अंतर्राज्यीय आवागमन, डोमेस्ट्रिक फ्लाइट्स, रेल, बस, टैक्सी, ऑटो को पूर्ववत् 30 अप्रैल तक बंद रखा जावे। साथ ही धार्मिक स्थलों पर सामूहिक प्रवेश एवं आयोजनों, सेमीनार, समारोह सहित अन्य ऐसे स्थानों तथा कार्यक्रमों जहां पर लोगों की की भीड़ होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता, उन्हें भी स्थगित रखा जावे।