मुंगेली/ कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मुंगेली कलेक्टर द्वारा जिले में धारा 144 लागू किया गया, जिसके बाद से मुंगेली में रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध हैं, राज्य शासन ने भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की है।
साथ ही मुंगेली कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने विवाह और सामूहिक भोज समारोह, सहित मुंगेली जिला में स्थित समस्त मंदिर, मस्जिद-मजार, गुरुद्वारा, चर्च तथा अन्य धार्मिक मेले, इत्यादि में आम नागरिकों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं, धार्मिक स्थलों में पूजा आराधना पूर्ववत चलती रहेगी, धार्मिक पूजा स्थलों में दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ जिला-मुंगेली सभी प्रकार के सभा एवं आयोजन पूर्णतः स्थगित रहेंगे।