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बिलासपुर संभाग/ दीपावली, छठ, गुरू पर्व आदि त्योहारों पर केवल दो घण्टे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभकुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस आदि त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर सवेरे 6 से सवेरे 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष एवं क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे।
कलेक्टर सौरभकुमार ने जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसधारी व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकेगा। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज में पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, लेड एवं मरकरी का इस्तेमाल करने वाले पटाखा निर्माताओं के लाईसेंस रद्द किये जाएंगे। ऑनलाईन तरीके अथवा ई-कामर्स वेबसाईटो जैसे फ्लिपकार्ट,अमेजान आदि के जरिए पटाखे की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर ने पुलिस, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं नगरीय निकायों को उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।