अंबिकापुर से शेखर गुप्ता की रिपोर्ट
अम्बिकापुर। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा जिले में बाल विवाह रोकने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चाईल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम गठित की है जो सतर्कता से दायित्व निर्वहन कर बाल विवाह को रुकवा रही है। इसी क्रम में 21 मई को दरिमा क्षेत्र के ग्राम रकेली में संयुक्त टीम द्वारा नाबालिग कन्या विवाह को रोका गया।
चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 में सूचना दी गई कि अम्बिकापुर के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रकेली के प्रेम सिंह अपने 17 वर्षीय पुत्री दिनेश्वरी का विवाह करने वाला है। सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा ग्राम रकेली पहुंचकर पिता प्रेम सिंह और माता नान बाईं को समझाईस दी गई कि अभी दिनेश्वरी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नही हुआ है और नाबालिग है।लड़की की शादी की सही उम्र 18 वर्ष है इससे पहले शादी करना कानून अपराध है। टीम द्वारा कम उम्र में शादी के स्वस्थ्य पर दुष्परिणाम के बारे में भी बताया गया । टीम के समझाईस पर माता पिता अभी शादी नही करने पर सहमत हो गए और राजीनामा हेतु पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज तैयार किया गया।
इस दौरान आई सी पीपएस के श्री सुशील,आई सीडीएस की श्रीमती रजनी, दरिमा थाना से श्रीमती मीना तथा चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम मौजूद थे।