रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपायों के साथ 4 मई से शासकीय कार्यालयों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार राजस्व न्यायालयों का संचालन 4 मई से शुरू होगा और लम्बित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित कोरबा जिले में कटघोरा नगरपालिका क्षेत्र तथा सूरजपुर जिले में जजावल कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन अभी प्रारंभ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं तद्नुसार इन दोनों स्थानों में राजस्व न्यायालयों का संचालन नहीं किया जाएगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और समस्त पीठासीन अधिकारी, राजस्व न्यायालय को राजस्व न्यायालय का संचालन सुरक्षात्मक उपायों के साथ 4 मई से शुरू करने कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि राजस्व न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई की अवधि दो घण्टे से अनधिक रखी जाए। प्रत्येक कार्य दिवस में सीमित संख्या में ही प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा जाए। एक समय में केवल एक ही प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को न्यायालय कक्ष में प्रवेश दिया जाए। नये आवेदन, शिकायत प्राप्त करने के लिए न्यायालय कक्ष के बाहर आवेदन, शिकायत पेटी रखी जाए। नये आवेदनों को प्राप्त करने के लिए तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित अन्य कार्यों के लिए एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था भी की जाए। न्यायालयों में स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार सेनेटाइजेशन तथा शासकीय कार्मिकों एवं पक्षकारों, अधिवक्ताओं के मध्य सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। आदेश में सभी कलेक्टरों को संबंधित जिले के भीतर अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के संबंध में समयावधि तथा अन्य प्रक्रिया के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी करने कहा गया है।
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