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रायपुर जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के लिए 31 मार्च तक के लिए पूर्णतः तालाबंदी (लाॅकडाउन)

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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने संक्रामक बीमारी कोरोना वायरस (कोविड -19) से बचाव, सुरक्षा और इसके संभाव्य प्रसार को रोकने तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने की दृष्टि महामारी रोग अधिनियम 1897 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायपुर जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के लिए 31 मार्च 2020 की रात 12 बजे तक के लिए पूर्णतः तालाबंदी (लाॅकडाउन) कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में रायपुर जिले के सभी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न गतिविधियों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके तहत जिले के समस्त शासकीय, अध्र्दशासकीय और अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारियों तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परंतु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस ,टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-ईक्शा आदि भी शामिल है के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को परिवहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आगमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया है । किसी भी माध्यम सड़क रेल एवं अन्य माध्यम से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिला बस के परिवहन को भी बंद किया गया है।
इसी तरह रायपुर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा के बाहर जाने पर भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी दुकानें ,व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, सप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
जिले के अंतर्गत स्थित ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थो, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाइयां जिन्हें इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए आवश्यक है कि वह न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों -अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार,राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे हैं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन अवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा ।
सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। सभी धार्मिक,सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेगी ।
विदेश से आने वाले सभी नागरिक एवं अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक होम क्वेंरानटाईन ;भ्वउम फनंतंदजपदमद्ध निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित होम क्वेंरानटाईन अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने की प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय प्रतिष्ठान जैसे मंत्रालय, संचालनालय, पुलिस मुख्यालय ,आयुक्त ,पुलिस महानिरीक्षक ,कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, थाना और चैकी सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे ।
भारत सरकार के अधीन केंद्रीय कार्यालय, कानूनों एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है, दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान, खाद्य पदार्थ, किराना सामान, दूध, ब्रेड,फल,सब्जी, चिकन,मटन मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण ,भंडारण और परिवहन की गतिविधियां, दूध संयंत्र के अलावा घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हाॅकर ( सुबह 6ः30 बजे से बजे 9ः30 बजे तक) लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे।
इसी तरह मास्क, सैनिटाइजर ,दवाइयां,एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो परिवहन करने वाले वाहन, बिजली,पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं,जेल, अग्निशामक सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम,इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं,मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने,पेट्रोल डीजल पंप एवं एल पी जी ,सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां,पशु चारा,पोस्टल सेवाएं,खाद्य एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, टेक अवे,होम डिलीवरी रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डाइनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्यों में लगी सभी एजेंसियां ,अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री जिसमें ब्लास्ट फर्नेस बायलर आदि हो, सीमेंट, स्टील,शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान यह सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक कर्मचारी अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार,राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। राज्य शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई भी सेवा, इन्हें भी प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
रायपुर जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी-अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अनिवार्य से पालन करेंगे । सभी बैंक के प्रबंधन एवं कर्मचारी के सामूहिक आगमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहकों को ही प्रवेश करने देंगे ।बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
निजी प्रतिष्ठान जो उपरोक्त वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो, तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तत दंडनीय होगें। वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न हजाने पर जिला दंडाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर के लिए लागू नहीं होगा।