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आदर्श कृषि मंडी में चल रहा सचिव का नया कानून…सचिव को राजधानी मंडी बोर्ड में उपस्थित होने का आदेश…भ्रामक जानकारी देने की हुई थी शिकायत व अपील…कलेक्टर जनदर्शन में भी हुई शिकायत…

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मुंगेली/ आदर्श कृषि उपज मंडी मुंगेली में अधिकारियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसा लग रहा हैं मानो मंडी सचिव द्वारा मंडी में नया कानून चलाया जा रहा हैं, मंडी के कार्यो की गोपनीयता मंडी सचिव की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा रही हैं।
मुंगेली मंडी से जब महत्वपूर्ण विषयों में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करते हुए जानकारी देने इंकार कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15/02/2023 को जनसूचना अधिकारी कृषि उपज मंडी मुंगेली के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत 2 आवेदन प्रेषित कर महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। आवेदन की जानकारी कृषि उपज मंडी मुंगेली के जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। कृषि उपज मंडी मुंगेली के सचिव द्वारा आवेदक को दिनांक 10/03/2023 को पत्र प्रेषित कर यह कह दिया गया कि मांगी गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (घ) (च) (ञ) प्रावधानों के अंतर्गत होने के कारण प्रदाय नहीं किया जा सकता। मंडी सचिव के पत्र का आवेदक द्वारा दिनांक 21/03/2023 को जवाब दिया गया। जिसमें आवेदक ने कहा कि कृषि उपज मंडी मुंगेली के सचिव द्वारा प्रेषित किया गया पत्र नियम विरूद्ध हैं, साथ ही इस पत्र में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पता भी अंकित नहीं किया गया, जो कि सचिव द्वारा प्रेषित यह पत्र भ्रमित करने वाला है।
मुंगेली कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा आवेदक को भ्रमित करते हुये जानकारी देने आनाकानी की जा रही हैं जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना को प्रदर्शित करती है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की घोर उपेक्षा है।
कृषि उपज मंडी के अधिकारियों से प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पता पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि मंडी बोर्ड बिलासपुर हैं। जब आवेदक द्वारा दिनांक 11/04/2023 को कृषि उपज मंडी मुंगेली के अधिकारियों के बताये अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि मंडी बोर्ड बिलासपुर प्रथम अपीलीय आवेदन भेजा गया तो दिनांक 17/04/2023 को संयुक्त संचालक छग राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड बिलासपुर द्वारा आवेदक को पत्र प्रेषित कर बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर हैं। जिसके बाद आवेदक स्वतंत्र तिवारी द्वारा 20/04/2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि मंडी विपणन बोर्ड रायपुर के समक्ष प्रथम अपील की गई जिसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि मंडी विपणन बोर्ड रायपुर द्वारा 03/05/2023 को आदेश जारी कर अपीलार्थी स्वतंत्र तिवारी और मंडी सचिव, जनसूचना अधिकारी मुंगेली को सुनवाई हेतु दिनांक 15/05/2023 को छ.ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) के समक्ष उपस्थित होने कहा गया हैं।
अपीलार्थी स्वतंत्र तिवारी ने बताया कि मंडी के अधिकारियों द्वारा जानकारी छिपाई जा रही हैं, और उनकी भ्रामक एवं नियम विरुद्ध कार्यशैली के चलते कई संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी शिकायत मुंगेली कलेक्टर जनदर्शन में भी की गई थी, फिलहाल प्रथम अपील आवेदन को रायपुर मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया हैं जिसकी सुनवाई 15 मई को होगी।