रायपुर। चेंबर भवन में छत्तीसगढ़ चेंबर आॅफ कॉमर्स तथा रायपुर नगर निगम आयुक्त एवं टीम के संयुक्त तत्वाधान में अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण को लेकर कार्यशाला रखी गई जिसमे प्रदेश के विभिन्न व्यापारिक संगठन, नगर निगम आयुक्त मयंक चतुवेर्दी, अतिरिक्त आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, बी आर अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में नगर निगम आयुक्त ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम वहां उपस्थित व्यापारियों को नियमितीकरण के नियमों से अवगत कराया साथ ही, अतिरिक्त निर्माण जिनका नियमानुसार नियमितीकरण किया जा सकता है की जानकारी प्रदान करते हुए इसके लाभ बताए। आयुक्त ने आगे बताया कि व्यापारियों एवं आम लोगों द्वारा पूर्व में किए गए अतिरिक्त निर्माण जो नियमितीकरण के अधीन है उनका नियमितीकरण किया जायेगा। अतिरिक्त निर्माण से सम्बंधित शुल्क, व्यक्ति द्वारा निगम में जमा कराने के पश्चात् पूर्व में किया गया अतिरिक्त निर्माण वैध हो जाएगा।
कार्यशाला में उपस्थित व्यापारी एवं पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त से बाजारों एवं अपने क्षेत्रों से सम्बंधित नियमितीकरण के सम्बंध में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जिनका आयुक्त महोदय ने विस्तृत रूप से मार्गदर्शन किया। पारवानी ने आगे कहा कि व्यापारिक क्षेत्रों में कई ऐसे व्यापारिक एवं रेसिडेंशियल क्षेत्रों में अपने अव्यश्यकता अनुसार निर्माण कार्य करवाए हैं परंतु किसी कारण वश वह कार्य वैध नहीं हो सके वे नियमितीकरण के माध्यम से अपने निर्माण को पूर्णत: वैध करा सकते हैं। शासन द्वारा व्यापारियों को हो रही परेशानियों को दूर करने एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण की यह प्रक्रिया लाई गई है। चेंबर एवं व्यापारिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में नियमितीकरण से सम्बंधित शिविर लगाए जायेंगे जिसमे सम्बंधित जोन के निगम अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
शासन द्वारा नियमितीकरण को लेकर व्यापारियों के समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु यह कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश के समस्त व्यापारी एवं जनता इसका लाभ ले सके। शासन-प्रशासन द्वारा अतिरिक्त निमार्णों के नियमितीकरण हेतु उठाए जा रहे कदम का चेंबर स्वागत करता है।