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अनुसूचित जनजाति के हितग्राही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से होंगे लाभान्वित, 30 तक आवेदन आमंत्रित

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रायपुर। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किए जाएंगे। इसके लिए 30 नवबंर शाम 5.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि स्मॉल बिजनेस योजना सीएचजी-268 (ईकाई लागत 1 लाख), महिला सशक्तिकरण योजना सीएचजी-272 (ईकाई लागत 2 लाख), स्मॉल बिजनेस योजना सीएचजी-269 (ईकाई लागत 2 लाख), स्मॉल बिजनेस योजना सीएचजी-263 (ईकाई लागत 3 लाख), टर्म लोन योजना सीएचजी-270 (ईकाई लागत 3 लाख कृषि क्षेत्र में), टर्म लोन योजना सीएचजी-262 (ईकाई लागत 5 लाख कृषि क्षेत्र में), माइक्रो क्रेडिट योजना सीएचजी-264 (ईकाई लागत 5 लाख स्व-सहायता समूह के लिये कृषि क्षेत्र में) और गुड्स कैरियर योजना सीएचजी-266 (ईकाई लागत 7.23 लाख) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्येक योजना में एक-एक का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं।
उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक युवक-युवतियों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आय 3 लाख से कम) एवं एक फोटोग्राफ लगाना होगा तथा वाहन हेतु कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवेदक को ऋण स्वीकृत किए जाने के स्थिति मे ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। ऋण 5 वर्ष एवं ब्याज दर 6 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत वार्षिक दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय योजनान्तर्गत लाभ लिया हो, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर कार्यालय कक्ष क्रमांक-34 से प्राप्त और जमा किया जा सकता है।