Home Uncategorized मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह...

मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होना दंडनीय अपराध

8
0
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों की ली जानकारी
  • मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होना दंडनीय अपराध
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने इंदौर जिले की विधानसभा क्षेत्रों का किया निरीक्षण

भोपाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज इंदौर पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में चल रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया।

राजन ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-5 मतदान केंद्र पायनियर कॉन्वेंट स्कूल, आईपीएस स्कूल एवं न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के मतदान केंद्र सत्य साईं विद्या विहार एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजय नगर, सांवेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र शासकीय माध्यमिक विद्यालय रिंगनोदिया एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ोदिया एमा का निरीक्षण किया। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से चर्चा की और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों की जानकारी प्राप्त की। राजन ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी मतदाताओं का नाम जोड़ने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी, डिप्टी कलेक्टर चन्द्रभूषण धार्वे और संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

बीएलओ से पूछे सवाल, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मांगे सुझाव

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने सभी मतदान केन्द्रों के बूथ लेवल अधिकारियों से चर्चा कर फॉर्म 6, 7, 8 एवं 12डी के आवेदनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने नवीन आवेदनों की आयु प्रोफाइल के संबंध में भी जानकारी ली। फॉर्म 7 के अंतर्गत मृत्यु एवं अन्य कारणों से हटाए गए नामों के बारे में पूछा। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई फॉर्म 12डी के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से ही रहकर मतदान करने की सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। बीएलओ ने बताया कि इस सुविधा का लाभ कई वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं ने लिया है। बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने इस सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बीएलओ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में सुझाव भी मांगे, साथ ही महिला मतदाताओं को जागरुक करने के संबंध में भी निर्देश दिए।

सूची में नाम की पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि सभी बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी भी मतदाता के नाम की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही किसी भी मृत व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो, उनका नाम मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात सूची से हटाया जाए।

राजन ने निर्देशित किया की सेक्टर अधिकारी नियमित रूप से बीएलओ द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा करें, इससे कार्य में गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही इंदौर जिले के कुल 2 हजार 486 मतदान केंद्रों में कितने आवेदन आए, यदि किसी मतदान केंद्र में कम आए हैं या किसी में ज्यादा आए हैं इसका भी विश्लेषण समय-समय पर किया जाए।

17 साल से अधिक आयु वाले अग्रिम रूप से कर सकेंगे आवेदन

राजन ने कहा कि जिन नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वे अग्रिम रूप से अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना नाम दूसरे क्षेत्र की मतदाता सूची से नहीं कटवा रहा है, तो इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here