बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ननकीराम के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले को खारिज कर दिया है।
बता दें कि पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर 2013 के विधान सभा चुनाव में कोरबा की रामपुर विधानसभा सीट से ननकीराम कंवर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। इस दौरान वोटिंग से 24 घंटे पहले उन पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि वे अपना प्रचार कर रहे हैं और अपना नाम, फोटो लगे स्टीकर, बिल्ले बांट रहे हैं। नियम के मुताबिक चुनाव के 48 घंटे पहले प्रत्याशी को प्रचार बंद करना होता है। कंवर के विरोधियों ने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया।
अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बिल्ले व प्रचार सामग्री बांटने का आरोप उन पर लगा है उस समय वे वहां थे ही नहीं। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि उस समय वे विधायक व गृह मंत्री थे, लिहाजा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने यह भी नहीं ली। मामले पर लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसपर अपना फैसला रिजर्व रखा था जिसे आज जारी कर दिया गया है।