भिलाई । कोरोनो महामारी को रोकने के प्रयास में जिला दुर्ग में लगाए गए धारा 144 एवं नाईट कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से प्रात: 6 बजे तक पालन न करने वाले वाहन चालक और घर से बेवजह घूमने वाले पर कार्रवाई की गई। रात्रि 9 बजे के बाद 977 वाहन चालको को रोककर बाहर निकले के कारण पूछा गया जिसमें से 186 वाहन चालकों के द्वार संतोषप्रद जवाब न देने पर दण्डात्मक कार्रवाई की गई। इसी प्रकार धारा 144 के अंतर्गत दो पहिया वाहन में दो से अधिक सवारी एवं चार पहिया मे चार से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले वाहन चालको के विरूद्ध एवं बिना मास्क के घुमने वाले 176 वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट एवं महामारी एक्ट के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग शहर के आमनागरिकों से अपील की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए घर से बाहर न निकले, बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाये एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तब हम सब मिलकर इस महामारी को बढऩे से रोक सकते है।