रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की खौफनाक रफ्तार के बीच रायपुर जिले की दुकानों के खुलने और बंद करने के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जिले की दुकानें खुलेंगी। हालांकि रेस्टोरेंट, ढाबे, बार व होटल व्यवसायियों को रात 8 बजे तक की छूट दी गई है। यह आदेश कल रविवार 4 अप्रैल से लागू होगा।
रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, डायनिंग तक अवे एवं होम डिलीवरी सुबह 6:00 से रात्रि 8 : 00 बजे तक।
शहरी इलाकों के सप्ताहिक बाजार बंद होंगे, वहीं तेलीबांधा, बुढ़ातालाब के इलाकों में चौपाटी और अन्य दुकानें भी 6 बजे तक बंद हो जायेंगे। शराब दुकानों को भी शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक ही शो चला सकेंगे।