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गुजरात के 163 मजीठिया क्रांतिकारियों को मिली शानदार जीत.. छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब ने दी बधाई और शुभकामनाएं. ब्याज के साथ एक महीने के भीतर बकाया देने का आदेश

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रायपुर/ पत्रकार भाइयो के लिए गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां दैनिक भास्कर में काम करने वाले 163 कर्मचारियों की लेबर कोर्ट से शानदार जीत हुयी है। इन 163 कर्मचारियों ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार अपने बकाये का क्लेम गुजरात के लेबरकोर्ट में कर रखा था और सुनवाई के बाद लेबर कोर्ट ने इन सभी 163 कर्मचारियों के दावे को सही पाया और डीबी कार्प कंपनी को निर्देश दिया गया कि एक महीने के भीतर ८ प्रतिशत व्याज सहित कर्मचारियों की बकाया राशि उन्हे दिया जाए। गुजरात के इन कर्मचारियों का मुकदमा लेबर कोर्ट में एडवोकेट प्रभाकर उपाध्याय, प्रफुल पटेल, आकाश मोदी और अन्य ने दायर किया था। जबकि कर्मचारियों के लीडर थे ओनिल गामडिया। ये कर्मचारी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक गये। इन कर्मचारियों ने सबसे पहले कामगार आयुक्त के पास अपना क्लेम लगाया और कर्मचारियों के पक्ष में रिकवरी सार्टिफिकेट जारी हुआ। इसी बीच कंपनी हाईकोर्ट यह कहते हुये चली गयी कि मामला विवादित था इसलिये रिकवरी सार्टिीफिकेट जारी करने का कामगार आयुक्त को अधिकार नहीं है। कंपनी के पक्ष में फैसला आया। कर्मचारियों ने एक बार फिर से हाईकोर्ट में एल पी ए लगाया जहां हाईकोर्ट के डबल बेंच ने इस मामले को लेबर कोर्ट में भेज दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार 6 माह के अंदर इस पुरे मामले की सुनवाई की जाए। जहां माननीय न्यायाधीश परवेज अहमद मालवीय ने इस मामले को गंभीरता से सुना और कर्मचारियों के दावे को सही पाया और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया। अपनी इस शानदार जीत पर खुशी जताते हुये कर्मचारियों ने इस जीत के लिये छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष संदीप तिवारी राज और महासचिव आशीष मिश्रा ने कहा की यह न्याय जल्द ही छत्तीसगढ़ में अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे प्रेस के सभी कर्मचारियों को मिलेगी । छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब द्वारा सभी मजीठिया क्रांतिकारियों को बधाई और शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की हैं। इस फैसले से देशभर के मजीठिया क्रांतिकाीरियों में खुशी की लहर है।