रायपुर। संपदा अधिकारी के साथ अवैध वसूली को लेकर मारपीट किए जाने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। हाउसिंग बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी राजेश नायर को निलंबित कर दिया गया है। बोर्ड ने इस दौरान उनका मुख्यालय अंबिकापुर तय किया है।
हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में पुलिस में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस अवधि में थग गृह निर्माण मंडल अंबिकापुर संभाग उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेश नायर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। नायर के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड के ही संपदा अधिकारी मोहम्मद सिराजुद्दीन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सिराजुद्दीन ने एफआईआर में राजेश नायर के खिलाफ 10 लाख रुपए अवैध रुप से मांगने और नहीं देने पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया था।