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आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी हेतु पुराने बारदाने की व्यवस्था के लिए निर्देश

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स्वतंत्र तिवारी
मुंगेली / भारत सरकार की विद्यमान बारदाना नीति के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आधे नए एवं पुराने बारदानों में की जानी है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीदी हेतु पीडीएस के पुराने बारदाने की व्यवस्था के संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा है कि मार्च 2019 से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न आबंटन अनुरूप उपलब्ध पीडीएस बारदाने के एकत्रीकरण हेतु जिला स्तर पर खाद्य अधिकारी, सहायक पंजीयक, नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला विपणन अधिकारी को शामिल करते हुये संयुक्त कार्य समिति का गठन किया गया है। पीडीएस बारदानों के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से एकत्रीकरण, परिवहन एवं भण्डारण हेतु कार्ययोजना निर्मित कर उसका नियमित रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन अनुसार उपलब्ध पीडीएस बारदानों का भण्डारण संबंधित समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर ही खरीफ वर्ष 2018-19 में की गई मैपिंग अनुसार किया जाये। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य अधिकृत एजेंसियों जैसे ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूहों एवं उपभोक्ता भण्डारों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन उपलब्ध पीडीएस बारदानों का परिवहन एवं भण्डारण निकटस्थ बारदाना संग्रहण केंद्रों में मार्कफेड द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्रतिमाह आबंटन अनुसार प्राप्त होने वाले पीडीएस के खाली बारदानों की संख्या, उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध भण्डारण क्षमता के आधार पर पीडीएस बारदानों के परिवहन हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकानों का श्रेणीकरण करते हुये यह निर्धारित किया जाये कि किन शासकीय उचित मूल्य दुकानों से प्रतिमाह एवं किन शासकीय उचित मूल्य दुकानों से दो/तीन माह में एक बार बारदानें का परिवहन एवं भण्डारण बारदाना संग्रहण केंद्रों में किया जाना है। इस अधार पर बारदाना के परिवहन एवं भण्डारण हेतु रूट चार्ट तैयार करते हुए परिवहन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों को पीडीएस बारदानों के उठाव/परिवहन के पूर्व बारदानों के सुरक्षित भण्डारण हेतु निर्देशित किया जायें। किसी भी स्थिति में पीडीएस बारदानों का विक्रय न होने दिया जाये तथा अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें।