Home छत्तीसगढ़ मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थान में थूकने पर 4700 रूपये का अर्थदण्ड

मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थान में थूकने पर 4700 रूपये का अर्थदण्ड

44
0

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बिना मास्क पहने घरों से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले लोगों के ऊपर पुन: 3800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार पान, गुटका, तम्बाखू खाकर सड़क, सार्वजनिक स्थानों में थूंकने वाले 30 लोगों पर 900 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया। निगम के कोसाबाड़ी जोन, पं.रविशंकर शुक्ल जोन, कोरबा जोन एवं बालको जोन में यह कार्यवाही निगम अमले द्वारा की गई, साथ ही उन्हें समझाईश दी गई कि वे घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा पान, गुटका, तम्बाखू खाकर सार्वजनिक स्थानों पर न थूंकें।
महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त एस.जयवर्धन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, मास्क न होने पर गमछे, रूमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से अपनाएं। उन्होने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि वे व्यवसाय के दौरान अपनी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर ले तथा वायरस के संक्रमण से बचाव,उसके नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने की दिशा में शासन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना पूरा सहयोग दें।