रायपुर। लोहा व्यवसाय में आर्थिक लेनदेन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऑनलाइन बिक्री सिस्टम के माध्यम से अथवा मोबाइल के माध्यम से क्रेता द्वारा विक्रेताओं को आदेश देकर लौह सामाग्री क्रय की जाती है। कभी-कभी क्रेता के नाम से फर्जी काल कर विक्रेता के साथ लाखों करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की जाती है। ऐसा ही एक गंभीर मामला आमानाका थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरकेएस स्टील प्राइवेट लिमिटेड ग्राम तेंदुआ के मालिक राजकुमार पालीवाल आयु 47 वर्ष पिता स्वर्गीय मदन लाल निवासी शांतिविहार कालोनी डंगनिया डीडी नगर का प्रकाश में आया है। जिसमें आरोपी रामकिशोर अरोरा मोहित अरोरा निवासी सी 2 सेक्टर -6 स्क्वायर टॉवर नोएडा उत्तरप्रदेश द्वारा सुपर टैंक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के संचालक ने प्रार्थी से वर्ष 2014 से लोहे का सरिया खरीद रहा था। जिसका भुगतान भी समय पर होता रहा। 2018 के बाद आरोपी ने 800 पीएमटी सरिया कीमत 4, 05,58718 रुपये का लोहा आरकेएस स्टील के संचालक राजकुमार पालीवाल से खरीदा था जिसका प्रार्थी द्वारा बार-बार भुगतान के लिए आग्रह करने के बावजूद भी एक रुपये भुगतान न कर प्रार्थी के साथ गंभीर धोखाधड़ी की गई है। उक्त मामले में अरोरा द्वारा अलग-अलग नंबरों से प्रार्थी से मोबाइल पर बात कर उसे गुमराह किया जाता रहा है। उक्त मामले में आमानाका थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 एवं 34 के तहत मामला कायम किया है।