मुंगेली/ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के तारत्मय में मुंगेली जिले के समस्त पंजीकृत दुकानों को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है। सामान्य निर्देशों के तहत कार्य स्थल पर मास्क, सर्जिकल मास्क, रूमाल से चेहरा ढकना एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन, हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर का उपलब्धता तथा दुकानों में ग्राहको के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जानी अनिवार्य है। इन निर्देशों का पालन प्रत्येक दुकान प्रबंधक अथवा मालिक की जिम्मेदारी है। निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 17 मई 2020 तक दुकान सील करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधितो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड साहिता की धारा एवं सुसगत प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले के सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।