रायपुर। सोमवार से भले ही शराब दुकान खुल जायेगी, लेकिन बार और रेस्टोरेंट को अभी नहीं खोला जायेगा। राज्य सरकार ने 17 मई तक सभी बार को बंद करने का आदेश दिया है। बार की ही तरफ क्लब को भी बंद रखा जायेगा। आबकारी विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी एफएल-4/4-क क्लब को 17 मई तक बंद रखा जायेगा। कोरोना के संक्रमण से आमलोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त रेस्टोरेंट और बार को 3 मई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया था।
आबकारी विभाग के अवर सचिव मरियानुस तिग्गा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि
“गृहमंत्रालय ने 1 मई 2020 द्वारा 4 मई 2020 से आगामी दो सप्ताह के लिए लाकडाउन घोषित किया गया है तथा रेस्टोरेंट-होटल बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक समस्त रेस्टोरेंट-होटल बारों को बंद रखने हेतु आदेश प्रसारित करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये”
दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का निर्णय लिया था। ये लाकडाउन 4 मई से 17 मई तक का होगा। हालांकि इस लाकडाउन में कई जरूरी गतिविधियों को चालू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन बार, रेस्टोरेंट और क्लब को किसी भी तरह की अभी छूट नहीं दी गयी है।