मुंगेली/ मुंगेली नगर के सबसे व्यस्त और व्यावसायिक क्षेत्र मेन चौक, पुराना बस स्टैंड एवं मेन रोड पर स्थित एक भू-खण्ड में किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर नगर में हड़कंप मच गया है। इस मामले में सरदार पटेल वार्ड निवासी किशोर बैरागी ने कलेक्टर, जिला मुंगेली को जनदर्शन के माध्यम से लिखित शिकायत सौंपते हुए विधिसंगत जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार सीट नं. 38/सी, भू-खण्ड क्रमांक 45/1 में से लगभग 2000 वर्गफुट भूमि पर दुकान एवं मकान का निर्माण कराया गया है। यह भूमि पुराना बस स्टैंड के पास स्वर्ण जयंती स्तंभ से लगी हुई बताई जा रही है, जो नगर की अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक लोकेशन में आती है। शिकायत में उल्लेख है कि उक्त भू-खण्ड रुचि जैन (पति – गौतम चंद जैन) के नाम से रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, किंतु जिस प्रकार से निर्माण कराया गया है, वह नगर पालिका के नियमों के विपरीत एवं अवैधानिक प्रतीत होता है।
आवेदक किशोर बैरागी ने आरोप लगाया है कि इस निर्माण से न केवल शासन और नगर को आर्थिक क्षति पहुंची है, बल्कि शासकीय/नजूल भूमि पर बेजा कब्जे की आशंका भी उत्पन्न हुई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि निर्माण के दौरान नक्शा स्वीकृति, भवन अनुज्ञा एवं भूमि की वैधानिक स्थिति की या तो जांच नहीं की गई या फिर नियमों की अनदेखी कर निर्माण कराया गया।
कलेक्टर से की गई प्रमुख मांगें
शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि—
संबंधित भू-खण्ड की वैधानिक स्थिति की विस्तृत जांच कराई जाए, निर्माण की अनुमति एवं स्वीकृत नक्शे की तकनीकी जांच की जाए, यदि निर्माण अवैधानिक पाया जाता है तो उसे तत्काल रोकने या हटाने की कार्रवाई की जाए, तथा शासकीय भूमि पर हुए बेजा कब्जे को हटवाया जाए।
नगर में चर्चा का विषय बना मामला
शिकायत सामने आने के बाद यह मामला नगरवासियों में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सार्वजनिक और शासकीय भूमि पर हो रहे ऐसे निर्माणों पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में अवैध कब्जों को खुला संरक्षण मिलेगा और नगर की यातायात व्यवस्था व सौंदर्यीकरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
नगर पालिका ने माना नियम विरुद्ध निर्माण
मामले में नगर पालिका परिषद मुंगेली ने भी प्रारंभिक स्तर पर नियम उल्लंघन की पुष्टि की है। नगर पालिका द्वारा जारी सूचना के अनुसार, भवन निर्माण की अनुमति से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया गया है, जो नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
नगर पालिका का नोटिस
नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा दिनांक 01/01/2026 को जारी नोटिस (क्र. 34/4/न.पा./भ.नि.शा./2025-26) में श्रीमती रुचि जैन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें स्वीकृत भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त किए गए निर्माण के संबंध में 02 दिवस के भीतर अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में अतिरिक्त निर्माण की अनुमति प्राप्त नहीं की गई, तो अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।
प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
अब इस पूरे मामले में नगरवासियों और शिकायतकर्ता की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि नगर की प्रमुख सार्वजनिक भूमि से जुड़े इस गंभीर प्रकरण में प्रशासन कब तक जांच पूरी कर ठोस और उदाहरणात्मक कार्रवाई करता है।
नगरवासियों की मांग है कि यह मामला केवल नोटिस तक सीमित न रहे, बल्कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अवैध निर्माण हटाकर सख्त संदेश दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।




