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डेथ वारंट पर रोक नहीं, निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों की डेथ वारंट पर रोक करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। विनय, अक्षय औऱ पवन ने याचिका दायर कर 20 मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी। अब 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे सभी दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि पवन की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि पवन ने दूसरी दया याचिका दाखिल की थी लेकिन राष्ट्रपति ने उसपर विचार करने से मना कर दिया क्योंकि पहली दया याचिका सम्पूर्ण थी। ए पी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट को इस बात की जानकारी दी और कहा कि अक्षय की दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है।
पिछले 18 मार्च को तीनों दोषियों की ओर से वकील एपी सिंह ने जब इस याचिका पर सुनवाई की मांग की थी तो एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने एपी सिंह से पूछा था कि आप अंतिम समय में ही क्यों आते हैं। कोर्ट ने पूछा कि कुछ और लंबित है क्या। तब एपी सिंह ने कहा था कि हां क्युरेटिव याचिका लंबित है। तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है। तब वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय और पवन की दूसरी दया याचिका लंबित है।