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केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र ने 129 पन्नों के अपने जवाब में कहा कि यह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और इससे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का कोई सवाल नहीं उठता। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि सीएए केंद्र को मनमानी शक्तियां नहीं देता, बल्कि इस कानून के तहत निर्देशित तरीकों से नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता कानून यानी CAA पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कानून को सही बताया है।हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की संसद ने ये कानून बनाया है। नागरिकता देना सरकार का अधिकार है और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत सीमित है।