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अनाज, दलहन-तिलहन के आधार और प्रमाणित बीज के विक्रय दर का किया गया निर्धारण

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनाज, दलहन-तिलहन के आधार और प्रमाणित बीजों के विक्रय दर का निर्धारण कर दिया गया है। इसका अनुमोदन राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक में किया गया। यह दर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधान अनुसार उत्पादन, वितरण की अनुदान राशि को घटाकर निर्धारण किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2023 में किसानों के लिए धान मोटा की विक्रय दर 2 हजार 800 रूपए प्रति क्विंटल, धान पतला की 3 हजार रूपए, धान सुगंधित की 3 हजार 400 रूपए निर्धारित की गई है। इसी तरह कोदो के लिए 6 हजार रूपए, रागी के लिए 4 हजार 600 रूपए और दलहन फसलों के तहत अरहर के लिए 8 हजार 400, उड़द के लिए 10 हजार 250, मूंग के लिए 10 हजार 100 रूपए निर्धारित की गई है। साथ ही सोयाबीन के लिए 8 हजार 100, मूंगफली के लिए 9 हजार 500, तिल के लिए 14 हजार 700 रूपए, रामतिल के लिए 11 हजार 050 रूपए, ढेंचा के लिए 8 हजार 350 रूपए तथा सनई के लिए 7 हजार 800 रूपए निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार सहकारी समितियों के लिए विक्रय दर पृथक निर्धारित की गई है। इसमें धान मोटा के लिए 2 हजार 688 रूपए प्रति क्विंटल, धान पतला के लिए 2 हजार 880 रूपए, धान सुगंधित के लिए 3 हजार 264 रूपए, कोदो 5 हजार 760, रागी 4 हजार 416, अरहर के लिए 8 हजार 064, उड़द के लिए 9 हजार 840 रूपए, मूंग के लिए 9696, सोयाबीन के लिए 7776 रूपए, मूंगफली के लिए 9120 रूपए, तिल के लिए 14 हजार 112 रूपए, रामतिल के लिए 10 हजार 608 रूपए, ढेंचा 8 हजार 016 रूपए तथा सनई के लिए 7 हजार 488 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।