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प्रदेश में सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री को लेकर भी मापदंड तय

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भोपाल। सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री पर रोक लगाने के लिए सागर, ग्वालियर-चंबल संभाग में औचक निरीक्षण करने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री को लेकर भी मापदंड तय किए हैं। इस निरीक्षण में दर्जन भर इंजीनियरों के विरुद्ध शोकाज नोटिस जारी करने और निलंबन की कार्यवाही विभाग कर चुका है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण सिंह ने कहा कि नए निर्देशों के मुताबिक सड़क निर्माण में प्रति परत उपयोग होने वाली सामग्रियों का निर्धारित आवृति अनुसार उपयोग किए जाने और परीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट एवं आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नवीन दिशा-निर्देश जारी करने का मूल उद्देश्य सड़क मार्ग की समस्त परतों का कार्य निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार सुनिश्चित करना है। साथ ही मार्ग की चौड़ाई अनुरूप विभिन्न परतों में आवृति अनुसार परीक्षण प्रति किलोमीटर किया जाना है। सड़क निर्माण में सड़क के दोनों ओर के शोल्डर निर्माण सहित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
ठेकेदार और निर्माण एजेंसी को करना होगा निर्देशों का पालन
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए है। संबंधित ठेकेदार एवं निर्माण एजेंसी को इनका पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी कि निर्देशों का पालन कराया जाए।