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मुंगेली / अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित जनदर्शन कक्ष में आज महिलाओं के अधिकार के संबंध में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। शिविर में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली के सचिव मयंक सोनी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न अपराध, दहेज मृत्यु, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता महिला की लज्जा भंग करने, लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, गिरफ्तारी एवं बंदी महिलाओं के अधिकार सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, रख- रखाव तथा कल्याण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए समाज के निर्बल वर्गों को आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत महिलाएं व सखी वन स्टॉप सेंटर प्रभारी समेत नगर की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर महिलाओं के अधिकार के संबंध में आयोजित विशेष जागरूकता शिविर के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली के निर्देश पर आज एड्स दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एड्स की रोकथाम हेतु जानकारी दी गई।