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मुंगेली/ नगर पालिका मुंगेली के अनुमति के बिना शहर में बहुत सारे भवनों व संस्थानों का निर्माण कार्य जारी हैं, नगर पालिका भी इसमें अंकुश लगाने नाकाम हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका मुंगेली के अनुमति बिना ही भवन व कई संस्थान निर्माण का निर्माण किया जा रहा है जिसमें पंडरिया रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के बगल में ही विशालकाय भवन का अवैध निर्माण किया जा रहा है। मुंगेली नगर पालिका से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भवन का नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं लिया गया हैं, जिसके चलते उक्त भवन निर्माणकर्ता को नगर पालिका मुंगेली द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा विधिवत् आवश्यक दस्तावेज जमा कर एवं अवैध निर्माण का नियमानुसार व पेनाल्टी शुल्क जमा करने निर्देशित किया गया था, परंतु आज दिनांक 01/10/2022 तक अवैध भवन निर्माणकर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं किया गया हैं और नगर पालिका से न ही कोई भवन अनुज्ञा लिया गया है जिसके कारण राज्य शासन और नगर पालिका को भारी राजस्व क्षति हो रही है। और आज भी यह अवैध निर्माण कार्य जारी है, जिसे नगर पालिका के अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कार्य बंद नहीं कराया जा सका हैं, जिससे नगर पालिका मुंगेली की लापरवाही प्रदर्शित होती है।
आपको बता दे कि यह अवैध निर्माण मुंगेली निवासी देवराज वैघ द्वारा कराया जा रहा हैं जो कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उक्त अवैध भवन निर्माणकर्ता को 26/08/2022 को मुंगेली नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि 03 दिवस के भीतर उक्त निर्माण कार्य बंद कर भवन निर्माण अनुमति हेतु संपूर्ण दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर भवन निर्माण की अनुमति लेने के पश्यात् ही कार्य प्रारंभ करें अन्यथा बिना अनुमति के किये जा रहे निर्माण को तोड़वाने / हटवाने की कार्यवाही करते हुये होने वाले व्यय की राशि की वसूली आपसे करते हुये सामग्री जप्त की जावेगी। उक्त नोटिस के बाद भी भवन निर्माणकर्ता देवराज वैघ द्वारा बिना अनुमति के कार्य जारी रखा गया जिसे तत्काल तोड़ने की कार्यवाही करने पुनः शिकायत हुई हैं।
उसी प्रकार नगर पालिका द्वारा दिनांक 05/09/2022 को उक्त भवन निर्माणकर्ता को एक और नोटिस जारी कर कहा गया था कि 714/65, 714/74 व 714/77 कुल क्षेत्रफल 7427 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया गया है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उक्त प्रस्तावित खसरा नम्बर की भूमि का लैंडयूज का दस्तावेज नहीं हैं और उक्त खसरा नंबर का की भूमि का रकबा 7427 वर्गमीटर का सीमांकन रिपोर्ट संलग्न नहीं है, उक्त कमियों को पूरा करने भी निर्देशित दिया गया था। उसके बाद भी उक्त दस्तावेजों की कमियां पूरी नही की गई है। और बिना अनुमति के आज भी निर्माण कार्य जारी हैं।
मुंगेली सीएमओ से मांग की गई हैं कि निर्माणाधीन इस भवन की अनुमति जब तक नहीं मिल जाती है तब तक उक्त अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाया जाए, साथ ही शिकायत में यह कहा गया कि भवन निर्माण अनुमति प्रदाय करते समय समस्त आवश्यक दस्तावेजों का विधिसंगत होना अनिवार्य है जिसका अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म निरिक्षण व अवलोकन किया जाना आवश्यक है, इसलिये समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से जांच करने का कहा गया। ताज्जुब की बात तो यह हैं कि नगर पालिका के नाक के नीचे बिना अनुमति के कोई विशालकाय भवन का अवैध निर्माण करें और नगर पालिका को जानकारी न हो आश्चर्य की बात हैं ? साथ ही नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद भी इस कपड़ा व्यवसायी द्वारा अवैध निर्माण जारी रखना कई संदेहों को जन्म देता हैं, कपड़ा व्यवसायी के इस कृत्य से भुपेश सरकार को राजस्व का नुकसान तो है ही साथ ही सरकार के समक्ष एक चुनौती भी हैं। अब देखना हैं कि अभी भी अवैध निर्माण जारी रहता हैं या रोक लगता हैं ? दिनांक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जॉइंट डायरेक्टर बिलासपुर से इस अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी, जिस पर उन्होंने कार्य रोकने सीएमओ को निर्देशित करने की बात कही थी, उसके बाद भी अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाया जा सका हैं। जिसकी शिकायत अब कलेक्टर से की जाने की तैयारी हैं।