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जानकारी का शुल्क जमा करने के एक महीने बाद भी PWD ने नहीं दी जानकारी…सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी-कर्मचारी…भ्रष्टाचार के खुलासे से सहमे बैठे हैं अधिकारी…?

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स्वतंत्र तिवारी – 9752023023

मुंगेली/ सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत कोई भी आवेदक किसी भी सरकारी कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकता हैं जिसके तहत उस विभाग के जनसूचना अधिकारी को आरटीआई एक्ट के मुताबिक एक माह में उस आवेदक को वह जानकारी देनी होती है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस सूचना के अधिकार अधिनियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग मुंगेली के जनसूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 05/07/2022 को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद दिनांक 01/08/2022 को जनसूचना अधिकारी लोक निर्माण विभाग मुंगेली से आवेदक को बताया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी 429 पेज की हैं इसीलिए नियमानुसार 858 रुपये शुल्क के रूप में जमा करें, जिसके बाद आवेदक ने दिनांक 29/08/2022 को निर्धारित शुल्क नगद 858 रुपये लोक निर्माण विभाग में जमा कर दिया, उसके करीब एक माह बीत जाने के बाद भी आज दिनांक 28/09/2022 तक जनसूचना अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई हैं, इससे कई संदेह उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि जानकारी के एवज में निर्धारित राशि जमा करने के बाद, एक माह के बाद भी जानकारी न देना अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता हैं, क्या इन अधिकारियों-कर्मचारियों को कोई भ्रष्टाचार के खुलासे होंने का भय हैं ?या इन लोगों द्वारा दस्तावेजों में कोई हेरफेर की जाने की संभावना हैं ? शुल्क लेने के बाद भी जानकारी नहीं देने से कई प्रकार की शंकाएं जन्म ले रही हैं। बहरहाल इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग से की जाने की जानकारी मिली हैं, अब देखना हैं कि लोक निर्माण विभाग मुंगेली कब तक जानकारी उपलब्ध कराता हैं ?