पटियाला। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में पटियाला की निचली अदालत की ओर से सुनाए गए दो साल की सजा पर रोक लगा दिया है। पटियाला कोर्ट ने साल 2003 के इस मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत की ओर से सुनाए गए सजा के खिलाफ दलेर मेहंदी ने हाई में अपील दाखिल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। पटियाला कोर्ट ने 16 मार्च 2018 को दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई में करीब चार साल लग गए थे। यहां से भी पंजाबी सिंगर को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था।
राज्य सरकार से भी मांगा था जवाब
इसके बाद दलेर मेहंदी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी। पंजाबी सिंगर ने हाई कोर्ट से मांग की कि जब तक सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उनकी सजा पर रोक लगाई जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राज्य सरकार की ओर से मिले जवाब के बाद आज इस मामले पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने का आदेश दे दिया।