Home छत्तीसगढ़ एसईसीएल में फर्जी नौकरी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

एसईसीएल में फर्जी नौकरी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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कोरबा। भारत सरकार के उपक्रम कोल इण्डिया क अनुशांगिक कंपनी साउथ ईस्टर कोलफील्ड लिमिटेड यानी एसईसीएल में फ र्जी तरीक से नौकरी करने के मामले में न्यायालय ने करीब सात साल बाद पीडि़ता के पक्ष में आदेश जारी करते हुए दीपका थाने को मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश सुनाया है। फ र्जीवाड़े का यह पूरा मामला करीब एक दशक पुराना है।
दरअसल पीडि़ता के तरफ से यह शिकायत की गई थी की कटघोरा थाना क्षेत्र के डुडग़ा गाँव का रहने वाला बजरंग लाल पिता राधे लाल ने कागजी कूटरचना करते हुए कोल माइंस गेवरा में नौकरी प्राप्त कर ली थी। आरोप यह था की बजरंग लाल ने वर्ष 1987-88 में जुनाडीह भूमि अधिग्रहण के पश्चात भू अभिलेखों में फेरबदल इस पूरे फ र्जीवाड़े को अंजाम दिया है। जबकि वह जमीन उसी के गांव में निवास करने वाले पुनीराम पिता भुजबल की थी। पुनीराम की पत्नी श्रीमती दमयंती बाई ने इस फ र्जीवाड़े की शिकायत जनदर्शन के दौरान तत्कालीन कलेक्टर से की थी, जिस पर जांच के लिए 15-07-2013 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा को भेजा गया था। जिन्होंने जांच हेतु तहसीलदार कटघोरा को निर्देशित किया। तहसीलदार कटघोरा ने आवेदन को पोषणीय न होने के कारण टीप के साथ खारिज कर दिया था।
प्रार्थी की पत्नी दमयंती बाई ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 23-06-2014 को उचित जांच हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार कटघोरा द्वारा हल्का पटवारी एवम एसईसीएल गेवरा परियोजना से रिपोर्ट मंगाए जाने पर एसईसीएल गेवरा व हल्का पटवारी द्वारा स्पष्ट लिखित जानकारी दी गयी कि अधिग्रहित भूमि पुनीराम के नाम पर है पर पुनीराम के स्थान पर बजरंग लाल द्वारा नॉकरी किया जा रहा है। जिस भूमि के अधिग्रहण के सम्बंध में आरोपी द्वारा नॉकरी किया जा रहा है उस पर आरोपी बजरंग लाल का कभी भी नाम दर्ज नही हुआ अनुविभागीय अधिकारी ने जांच के पश्चात स्पष्ट किया कि एसईसीएल प्रबन्धन द्वारा बजरंग लाल को नियुक्ति देने में त्रुटि हुई है। उक्त भूमि में बजरंग लाल नौकरी पाने में किस प्रकार से सफ ल हुआ यह जांच का विषय है, पर ऐसे मामलों की सुनवाई व जांच का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। आवेदिका को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है।
प्रार्थी ने वकील प्रमोद सोनी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिस पर न्यायालय ने फि र से छानबीन शुरू करते सभी दस्तावेज जुटाए। इसमें पाया गया की आरोपी बजरंग लाल द्वारा दस्तवेजो में कूटरचना कर नॉकरी कर रहा था। 18-02-2020 को न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए आरोपी बजरंग लाल के ऊपर धारा 420,467,468 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दीपका थाना को आदेश प्रेषित किया है।