मुंगेली। 7 अक्टूबर को हाईकोर्ट के एक आदेश को लेकर मुंगेली में हलचल मची हुई हैं, जिसमें नपा के पूर्व अध्यक्ष संतुलाल सोनकर द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उन्हें नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग के दवारा दिनांक 05/01/2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव पश्चात मुंगेली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के रूप निर्वाचित किया गया तथा उक्त निर्वाचन के पश्चात उसे बिना किसी अवरुद्ध के उक्त पद को धारण कर अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का विधि अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। संतुलाल सोनकर जिन्हें कि मुंगेली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद से वित्तीय अनियमिताओ के आरोप पर धारा 41 छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधान के अंतर्गत निर्वाचित अध्यक्ष पद से हटाया जाकर उन्हें नगर पालिका परिषद के आगामी चुनावों के लिए भी अपात्र घोषित किया गया था, संतुलाल सोनकर द्वारा कलेक्टर मुंगेली द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कि गई जिसमें कि उच्च न्यायालय द्वारा न्याय अनुरूप कार्यवाही न किये जाने के कारण संतुलाल सोनकर के विरुद्ध पारित आदेश के अपास्त किया गया, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संतुलाल सोनकर को अध्यक्ष पद पर पुनर्स्थापित किए जाने बाबत् कोई आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि वर्तमान में हेमेन्द्र गोस्वामी पूर्णकालिक निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है तथा संतुलाल सोनकर के द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी के अध्यक्ष पद को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है। संतुलाल सोनकर के द्वारा जो भी समाचार विभिन्न न्यूज मीडिया में अपने अध्यक्ष पद पर पुनर्स्थापित होने संबंधी छपवाए जा रहे है वे पूर्णतः विधि विरुद्ध होकर काल्पनिक एवं मनगढंत है। नपा अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के इस बयान और जारी विज्ञप्ति के बाद समर्थकों ने राहत की सांस ली हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वे भी न्यायालय जाएंगे।