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सितंबर माह तक अंत्योदय, एकल निराश्रित एवं नि:शक्तजनों को मिलेगा नि:शुल्क पांच किलो चांवल

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जगदलपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं नि:शक्तजन राशनकार्डो पर अप्रैल-2022 से सितम्बर 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण नि:शुल्क किये जाने के निर्देश कलेक्टर बस्तर रजत बंसल द्वारा दिये गये हैं। इस संदर्भ में अप्रैल 2022 से सिम्बर 2022 तक अन्तयोदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं नि:शक्तजन राशनकार्डो (सामान्य एपीएल राशनकार्डो को छोड़कर) में नियमित मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन पांच किलो चांवल वितरण नि:शुल्क किया जायेगा।
कलेक्टर बस्तर रजत बंसल ने कहा कि अप्रैल 2022 एवं मई 2022 हेतु चांवल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मई 2022 के सामान्य आबंटन के साथ ही माह अप्रैल 2022 एवं मई 2022 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त आबंटन का वितरण राशन कार्डधारियों को मई 2022 में करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक प्रत्येक माह अंत्योदय प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं नि:शक्तजन श्रेणी के राशनकार्डधारियों के चावल की पात्रता अनुसार वितरण होगी। राशनकार्डधारियों को अप्रैल और मई में चावल की पात्रता से अवगत कराने के लिए पत्रक सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने और पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य राशनकार्डो में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्तता दर अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी अपने अनुभाग स्तर पर, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक अपने प्रभार क्षेत्र में एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला- बस्तर की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग तथा निदेर्शों के उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुसार खाद्यान्न का भंडारण समय-सीमा में पूर्ण कराकर प्रतिमाह हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करने को कहा है।