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महर्षि यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं सावधान…फर्जीवाड़े का पर्याय बना महर्षि यूनिवर्सिटी…गलत प्रचार-प्रसार से सबको भ्रमित कर रहा महर्षि यूनिवर्सिटी…कभी भी हो सकती हैं बड़ी कार्यवाही…आयोग ने जांच में पाई थी भारी कमी…महर्षि यूनिवर्सिटी ने किया राजभवन को भ्रमित…

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  1. विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36 (8) के अनुसार नही की गई हैं।
  2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं अर्हताओं के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों का पालन नही किया जा रहा हैं।
  3. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु Faculty Development Programme निरंतर आयोजित नहीं किये जा रहे है तथा राष्ट्रीय स्तर का वर्कशॉप, सेमीनार एवं कान्फ्रेन्स नियमित रूप से आयोजित नही किये जा रहे है।
  4. विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष शासी निकाय एवं अकादमिक परिषद की बैठक आयोजित करने की जानकारी नहीं दी गई है।
  5. पी.एच.डी. उपाधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अधिसूचित विनियम 2022 का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा शोध में नकल के रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई है।
  6. विश्वविद्यालय परिसर में कैन्टीन की व्यवस्था नहीं की गई है।
  7. छात्राओं के लिये कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं हैं एवं विद्यार्थियों के लिये यातायात की सुविधा भी नहीं हैं।
  8. विश्वविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं के खेलकूद के लिए मैदान में मूलभूत सुविधाएँ उपब्लध नहीं हैं।
  9. विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर से बाहर केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो कि अधिनियम/नियम का उल्लघंन है।
  10. विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार शत्-प्रतिशत् ऑफलाईन कक्षाओं का संचालन किया जाना हैं।
  1. विश्वविद्यालय द्वारा (GER) सकल प्रवेश अनुपात में वृद्धि हेतु प्रयास किया जाए।
  2. विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36 (8) के अनुसार तीन माह के अंदर की जाये।
  3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं अर्हताओं के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाए।
  4. शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन किया जाये। प्रवेश की अंतिम तिथि की समाप्ति के 7 दिवस के अंदर प्रवेशित छात्रों की नामावली सूची विषयवार विश्वविद्यालय के वेबसाईट एवं आयोग के वेब पोर्टल में समय-समय पर अपलोड किया जाए।
  5. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु Faculty Development Programme निरंतर आयोजित किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का वर्कशॉप, सेमीनार एवं कान्फ्रेन्स नियमित रूप से आयोजित किया जाए।
  6. विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्‌यक्रमों से संबंधित अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् ही पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाये।
  7. विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत चाही गई जानकारी संबंधितों को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
  8. विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष शासी निकाय एवं अकादमिक परिषद की बैठक आयोजित किया जाये तथा कार्यवृत्त / कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाईट में समय-समय पर अपलोड किया जाए।
  9. पी.एच.डी. उपाधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अधिसूचित विनियम 2022 का कड़ाई से पालन किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा शोघ में नकल के रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था किया जाए।
  10. विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था शीघ्र करायी जाए।
  11. छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था करायी जाए। विद्यार्थियों के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
  12. विश्वविद्यालय परिसर में खेल मैदान में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था तत्काल की जाये।
  13. विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर से बाहर केन्द्रों के संचालन को तत्काल बंद किया जाये।
  14. विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन तत्काल बंद किया जायें तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार शत्-प्रतिशत ऑफलाईन कक्षाएँ संचालित की जाये।