मुंगेली/ मुंगेली में तालाबों, नहरों और नालों में हो रहे अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन मौन हैं, लिखित व लगातार मौखिक शिकायत के बाद भी इन पर लगाम नहीं लगाया जा सका हैं। जबकि छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और कलेक्टरों को आदेश जारी कर तालाब या जल स्त्रोत पर व्यवसायिक या अन्य किसी प्रयोजन हेतु अनापत्ति/अनुमति किसी भी परिस्थिति में प्रदान नही किये जाने आदेश दिया था उसके बावजूद भी तालाबों एवं जल स्त्रोतों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा हैं, पूर्व में भी इसकी खबर प्रकाशित की जा चुकी हैं पर जिला प्रशासन और नगर पालिका कुम्भकर्णी नींद में हैं और इन जलस्त्रोतों में अवैध निर्माण आज भी जारी हैं।
मुंगेली शहर में मल्हापारा शंकर मंदिर के आगे रवि गैस एजेंसी के सामने स्थित तालाब पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा जानकारी दी गई हैं कि उक्त निर्माण के संबंध में कोई अनुमति नहीं दिया गया हैं। उसके बाद भी यहां बिना अनुमति के निर्माण जारी हैं, जबकि नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाने नोटिस जारी किया गया हैं पर नोटिस के बाद भी तालाब, नालों में अवैध निर्माण होना यह बताता हैं कि जिला प्रशासन और नगर पालिका किस प्रकार नाकाम हो चुकी हैं।
जानकारी के मुताबिक मल्हापारा शंकर मंदिर के इस तालाब के मेड़ एवं रास्ते को काटकर बेच दिया गया है जिसमें वर्तमान में कई दुकानें एवं मकान बने हुये है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से और भी अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ होने लगे है, साथ ही तालाब के चारों ओर मेड़ /रास्ता को पाट कर बेचने की तैयारी की जा रही है। आम निस्तार के लिए अब रास्ता गायब होते जा रहा हैं। साथ ही मुंगेली जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सन् 2001 को पारित आदेश में कहा था कि जंगल, तालाब, पोखर, पठार तथा पहाड़ आदि को समाज के लिये बहुमूल्य मानते हुये इनके अनुरक्षण को पर्यावरणीय संतुलन हेतु जरूरी बताया है और निर्देश है कि तालाबों को ध्यान देकर तालाब के रूप में ही बनाये रखना चाहिये उनका विकास एवं सौन्दयीकरण किया जाना चाहिये जिससे जनता उसका उपयोग कर सके। इस आदेश के तहत वर्तमान में नगर पालिका के द्वारा तालाब व उसके पार, मेड़ में निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इसके साथ ही जलस्त्रोतों पर निर्माण कार्य को लेकर छग भूमि विकास नियम 1984 में कई नियम बताए गए हैं। रामगढ़ में नहरों में अवैध प्लॉटिंग की जा रही हैं तो वहीं मुंगेली के अम्बेडकर वार्ड में नाले पर अवैध निर्माण किया जा रहा हैं जिस पर नगर पालिका सीएमओ और जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे इन जलस्रोतों का अस्तित्व खतरे में हैं।