भिलाई। भिलाई आईआईटी के निर्माणाधीन कैम्पस कुटेलाभाठा में एक मजदूर की काम के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ अपराध कायम किया है. मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 288, 304 ए, 34 के तहत कार्रवाई की है. जेवरा-सिरसा पुलिस ने बताया कि हाईटेक अस्पताल सिक्योरिटी सुपरवाइजर कमल कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी को आईआईटी भवन निर्माण के लिए ठेकेदार अबू कलाम शेख अकुशल मजदूर अबुल हुसैन (26 वर्ष) को लाया था. जिसे सुपरवाइजर यूनुस अली ने 3 फरवरी को ब्वायज हॉस्टल के निर्माण में लगाया था. काम करते समय अबुल हुसैन के गर्दन के पीछे लोहे का सेंट्रिंग गिरने से गंभीर चोट आई. उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने तक उसकी मौत हो गई. खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया. जांच में पुलिस ने हामिजुद्दीन, जमाल आलजा, सुरुत जमाल, बसीर अहमद, बसीरउद्दीन और एलएण्डटी कंपनी के आईआईटी निर्माण कार्य कराने इंचार्ज सुप्रीत शेषु हेजमाड़ी का कथन दर्ज किया।