Home छत्तीसगढ़ होटल कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत खारिज

होटल कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत खारिज

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 रायपुर
करोड़ों के शराब घोटाले मामले में जेल में बंद होटल कारोबारी अनवर ढेबर की ओर से स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देकर विशेष न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई। गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद शाम को एसीबी-ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

वहीं इस मामले के दूसरे आरोपित त्रिलोक सिंह ढिल्लन (पप्पू) की ओर से पेश जमानत याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायालय सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाएगा, जबकि शराब घोटाला केस के आरोपित पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, पूर्व बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह, अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने 30 मई तक बढ़ा दी है।

जेल में पांच दिन पूछताछ करेगी ईडी

अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन से जेल में ईडी की टीम पूछताछ करेगी। गुरुवार को ईडी की ओर से विशेष कोर्ट में इसके लिए आवेदन लगाया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 27 मई से 31 मई (पांच दिन) तक जेल में पूछताछ की अनुमति दी है।

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