दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों के खाते में एकमुश्त 20-20 हजार रुपए की राशि जमा होंगें। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार व विवाह में सहायता के लिए इस योजना की घोषणा की थी।
जारी अधिसूचना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता के तहत लड़की के पिता-माता कम से कम एक वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है, वह श्रम विभाग के किसी भी मंडल में पंजीकृत न हो। पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 18 वर्ष छ: माह हो एवं अविवाहित हो। पुत्री कम से कम 10वीं उत्तीर्ण हो। हितग्राही कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। हितग्राही जिन्हें पूर्व में मंडल द्वारा संचालित योजना मिनीमाता कन्या विवाह, राजमाता विजया राजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत लाभन्वित किया गया है, वे पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन किसी भी च्वाईस सेंटर से अथवा कार्यालय श्रम विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। दस्तावेजों में हितग्राही के श्रमिक पंजीयन पत्र, पुत्री के आधार कार्ड, पुत्री के बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की अंकसूची और 90 दिवस का निर्माण श्रमिक होने का नियोजन प्रमाण पत्र के साथ ही आवेदन करना होगा।