कोंडागांव। अपर सत्र न्यायाधीश कोंडागांव शान्तनु कुमार देशलहरे ने मामले के आरोपित पवन दास हेवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लखापुरी थाना मर्दापाल को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सहित अलग-अलग धाराओं के तहत एक-एक हजार कुल तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी के मुताबिक आरोपित पीडिता की सहेली का भाई है, घटना दिनांक को पीडिता अपनी सहेली के घर लखापुरी गयी थी उस समय पीडिता की सहेली टीवी. देखने पड़ोस में गयी थी, आरोपित घर में अकेला था, पीडि़ता को अपने झांसे में लेकर दुष्कर्म कर दूसरे को बताने से जान सहित मारने की धमकी दिया था।