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गंदगी फैलाने वालो की खैर नहीं, गीला सूखा कचरा अलग-अलग नहीं दिए जाने पर पड़ सकता है जुमार्ना

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दुर्ग। नगर पालिक निगम अगर आप दुर्गं शहर में कहीं भी (सड़क, पार्क या खुले सार्वजनिक स्थान) पर कचरा डालते है या गंदगी फैलाते है तो सावधान हो जाए। ऐसा करने पर आपको 100 रुपए से लेकर 2000 हजार रुपए तक का जुमार्ना भरना पड़ सकता है। नगर निगम दुर्गं आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर नोडल अधिकारी व सहायक स्वास्थ्य विभाग जावेद अली के नेतृत्व में अमले ने सड़क,नाली एवं दुकान के बाहर कचरा व गंदगी फैलाने वालों पर जुमार्ना राशि निर्धारित की है। साथ ही सभी जोन के स्वच्छ्ता निरीक्षक व सफाई दरोगा को लक्ष्य भी दिया है जो लोगो शहर को गंदगी करते पाए जाते है ऐसे लोगों का जुमार्ना जरूर काटे। इस कड़ी में आज वार्ड 35 नदी रोड राज कुमार साहू द्वारा रोड पर गंदगी फैलाने पर 2000 रुपए इसी प्रकार वार्ड 44 व 20 आदित्य नगर वार्ड 22 वार्ड 52 वार्ड 7 वार्ड 53 वार्ड 28 एवं गंजपारा में इस तरह गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 3000 का जुमार्ना वसूला गया। कार्रवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग टीम स्वच्छ्ता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल,सुरेश भारती,राजेन्द्र सरार्ठे,मनोहर सेन्द्रे,राजू सिंह,रामलाल भट्ट समेत टीम ने दुकानदारो को समझाया कि इसी तरह नाई या सैलून की दुकान से हेयरकट का कचरा सड़क पर डालते पकड़े जाने पर दुकानदार को 500 रुपए तक का जुमार्ना देना पड़ेगा।
प्लास्टिक कचरा फैंकना और कचरा जलाना पड़ जाएगा महंगा या गंदगी फैलाने के अलावा जो व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट को जलाएगा या उसे सार्वजनिक स्थान पर फैंकेगा उस पर उसे भी जुमार्ना देना पड़ेगा। प्लास्टिक कचरा जलाते पकड़े जाने पर व्यक्ति पर 500 रुपए का जुमार्ना लगाया जाएगा। दुकानों के बाहर चाट पकड़ी, चाय, ज्यूस, सब्जी इत्यादि का व्यवसाय ठेले पर करने वाले अगर कचरा फैलाता है उनसे भी जुमार्ना की कार्रवाही किया जाएगा।