जयपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई भी शख्स कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, किसी भी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने को लेकर अथॉरिटी को बताया होगा और आयोजन से पहले ही इजाजत लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में शादियों, रैलियों आदि को रखा गया है।
माननी होंगी ये शर्तें
सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इवेंट ऑर्गनाइजर्स को किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकार के पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 181 पर इजाजत के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इन नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माना
इसके अलावा मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखने को भी कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में भी संबंधित शख्स पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।