Home छत्तीसगढ़ पेंशनरों को 6वें वेतनमान के 32 माह का एरियर्स अब तक नहीं...

पेंशनरों को 6वें वेतनमान के 32 माह का एरियर्स अब तक नहीं मिला

58
0

7वें वेतनमान के 27 माह का एरियर्स भी अप्राप्त
जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप छग के पेंशनरों को भी 6वें वेतनमान का एरियर्स जल्द देने की मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ पेशनर्स फेडरेशन रायपुर ने जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनरों को भी 6वें वेतनमान के 32 महीने की एरियर्स राशि के जल्द भुगतान की मांग की है। फेडरेशन द्वारा यह भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 7वें वेतनमान के 27 माह की बकाया राशि भी अब तक नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ पेंशनर्स फेडरेशन अध्यक्ष एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव, प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ए.एन.शुक्ला पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहू तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के छग के प्रांताध्यक्ष जेपी मिश्रा ने राज्य शासन से यह मांग की है। फेडरेशन की ओर से आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में अध्यक्ष श्री नामदेव ने बताया कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने 18 दिसम्बर 2019 को पारित मध्य प्रदेश सरकार और वहां के पेंशनरों के लिए यह आदेश पारित किया है।
श्री नामदेव ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 6वां वेतनमान 01 जनवरी 2006 से लागू किया है और इसका नगद भुगतान 01 सितम्बर 2008 से किए जाने का आदेश भी केन्द्र ने दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सहित लगभग सभी राज्यों ने इसे अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यथावत् लागू भी किया है। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के पेंशनरों को इस आदेश के अनुरूप 32 महीने का एरियर्स नहीं दिया गया है, जबकि नियमित कर्मचारियों को यह एरियर्स दिया जा चुका है। पेंशनरों की 32 महीने की यह बकया राशि 01 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की है। एरियर्स नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश के पेंंशनरों ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें 32 महीने की इस बकाया राशि के भुगतान के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था।
श्री नामदेव ने बताया कि इस पर जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 2 महीने पहले 18 दिसम्बर 2019 को यह फैसला दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने पेंशनरों को 6 महीने के भीतर 6 प्रतिशत ब्याज सहित 32 महीने के इस एरियर्स राशि का भुगतान करे। श्री नामदेव ने बताया कि फेडरेशन की अब तक की जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी पेंशनरों को इस एरियर्स राशि से वंचित रखा है।
छत्तीसगढ़ पेंशनर्स फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुरूप यहां के पेंशनरों को 32 महीने की बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाए। श्री नामदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 7वें वेतनमान के 27 महीने की बकाया राशि भी अब तक नहीं मिल पाई है। इन दोनों मांगों को लेकर फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जल्द मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उनसे चर्चा की जाएगी और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।