31 को छग मनवा कुर्मी समाज का मतदान, 551 केंद्रों में 1 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
रायपुर। 31 अक्टूबर 2021 रविवार को प्रातः 9 से अपरान्ह 3 बजे तक छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 6 राजप्रधानों जिनमें 2 राज (पलारी,दुर्ग) इकाई महिलाओं के लिए सुरक्षित है सहित केंद्रीय अध्यक्ष निर्वाचन हेतु मतदान किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि सन 1904 में गठित एवं पंजीकृत,प्रदेश के सभ्य, सुसंस्कृत,लगभग आठ लाख पचास हजार की जनसंख्या वाले काफी वृहद अपने सामाजिक,ऐतिहासिक, धार्मिक ,आध्यात्मिक ,पारंपरिक विरासत से समृद्ध छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज संरचना की दृष्टि से 10 राज इकाईयों में विभक्त है।
राज इकाईयों व केंद्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। समाज के इतिहास में लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाला यह पहला निर्वाचन है जो विगत 4 अप्रैल को होना तय हुआ था परंतु वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया था ,जो दो दिन बाद 31 अक्टूबर को आम चुनाव की भाँति प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सम्पन्न होगा।
अनुपूरक एवं आजीवन सदस्यता प्राप्त 2176 को मिलाकर कुल 1,32,738 एक लाख बत्तीस हजार सात सौ अड़तीस कुर्मी मतदाता प्रदेश भर में केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में 551 मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निष्पक्ष ,निर्बाध मतदान हेतु दसों राज मुख्यालयों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा प्रत्येक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी सहित तीन-तीन अनुभवी मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल नायक ने स्वजातियों से विनम्र अपील करते हुए कहा चूँकि समाज में लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाला प्रथम निर्वाचन समाज के लिए अभूतपूर्व, ऐतिहासिक व गौरव का विषय है जिसकी सफलता आप सभी के त्याग ,समर्पण व समाज के प्रति अटूट आस्था पर निर्भर है।उन्होंने प्रत्याशियों व स्वजातीय मतदाताओं से शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो ।
समाज द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों व व्यवस्था के अनुरूप बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए निर्विवाद, निर्बाध निर्वाचन सम्पन्न हो। समाज में विजय-पराजय की भावना से ऊपर उठकर शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने साझा सकारात्मक प्रयास हो। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि मतदान अवधि में मद्यपान, मतदान केंद्र हेतु निर्धारित 100 मीटर की सीमा में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री,मादक पदार्थों का प्रयोग,अनापेक्षित असामाजिक व्यवहार या आचरण आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में माना जायेगा। मतदान केंद्र में कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी एहतियातों का शत- प्रतिशत परिपालन सुनिश्चित हो।
मतदाताओं के लिए पहचान पत्र आवश्यक होगा
किसी भी प्रत्याशी, समर्थक या अभिकर्ता की ओर से मतदान प्रक्रिया को बाधित या प्रभावित करने जैसी शिकायत पर सामाजिक,कानूनी व आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयीन कार्यवाही भी की जा सकती है।
वही केन्द्रीय युवा अध्यक्ष एवं रायपुर राज के सहायक निर्वाचन अधिकारी नूतन कुमार बंछोर ने विश्वास जताया कि कुर्मी समाज का यह लोकतांत्रिक यज्ञ स्वजातियों के सहयोग, मार्गदर्शन ,आशीर्वाद रूपी आहुतियों से निर्विघ्न सम्पन्न कराने में सफल होंगे।