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आवागमन व अन्य सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर कलेक्टर ने जारी किए संशोधित निर्देश…

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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने जिला रायपुर में भारतीय दंड संहिता, एपेडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जारी विभिन्न आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये हैं।
इसके तहत वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या होटल/हॉल के 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगी।
इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या भी उक्त भवन/हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाता हैं कि सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण हो चुका हो।
होटल/मैरिज हॉल या किसी भवन / परिसर में किसी आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर भवन/हॉल/परिसर की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यक्ति ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेगें। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।