मुंगेली / कागज में नाली निर्माण कर किये गए भुगतान मामले में सिटी कोतवाली में नपा अध्यक्ष सहित 6 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें आईपीसी की धारा 420, 120(B), 409, 467, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया था, नाली निर्माण में किये गए धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा मुंगेली कलेक्टर से किया गया था, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा SDM को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, SDM द्वारा मामले की सूक्ष्मता से जांच किया और अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर को प्रेषित किया गया, जांच रिपोर्ट में नाली निर्माण हुए बिना राशि आहरित किये जाने की पुष्टि हुई, भ्रष्टाचार होना पाया गया।
जिसके बाद कलेक्टर ने दिनांक 20.07.2021 को CMO को लिखित आदेश देते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर तत्कालीन सीएमओ विकास पाटले, जोयस तिग्गा, सियाराम साहू, आंनद निषाद, सोफिया कंट्रक्शन के प्रोपाइटर ठेकेदार सहित 6 लोगों के खिलाफ थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने कहा गया। कलेक्टर द्वारा CMO को उक्त मामलें में FIR दर्ज करने जो आदेश दिया गया था। कलेक्टर के इस आदेश को नपा अध्यक्ष संतुलाल सोनकर द्वारा आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिसमें हाईकोर्ट ने दिनांक 02.08.2021 को संतुलाल सोनकर की याचिका खारिज कर दी गई । मामले के आरोपी संतुलाल सोनकर, तत्कालीन CMO, सियाराम साहू और सोफिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार वसीम खान द्वारा मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अधिवक्ता के माध्यम किया गया था जहाँ से इन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई थी, उसके बाद आरोपियों द्वारा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
चूंकि चार आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया गया था एक ही अपराध संख्या होने के कारण सभी को एक साथ सुना गया उसके बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
जिससे अब आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही हैं वही अब नगर पालिका के आरोपी अध्यक्ष संतुलाल सोनकर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं क्योंकि राज्य शासन द्वारा उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका हैं, जिसमें अध्यक्ष को समयसीमा दी गई हैं।
हाईकोर्ट से जमानत खारिज होते ही अध्यक्ष पद को लेकर पुनः सरगर्मी बढ़ गई हैं।
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