बिलासपुर.
बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि इसके लिए आगे की कार्ययोजना क्या है? अगर कार्ययोजना बनाई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। कोर्ट ने कहा है कि विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें।
कोर्ट ने कहा है कि कब-कब क्या काम पूरे किए जाएंगे, इसे लेकर भी रिपोर्ट पेश करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि शासन-प्रशासन यह व्यवस्था करे कि ड्रेनेज वाटर क्लीन होकर ही अरपा नदी में छोड़ा जाए। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 6 फरवरी को होगी। जीवनदायिनी अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि इसके लिए आगे की कार्ययोजना क्या है? अगर कार्ययोजना बनाई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। कोर्ट ने कहा है कि विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें।