मुंगेली- कागज में नाली निर्माण कर किये गए भुगतान मामले में सिटी कोतवाली में 6 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें आईपीसी की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था, बयान के बाद एवं विवेचना के दौरान मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(B), 409, 467,468 और 471 जोड़ा गया। नाली निर्माण में किये गए धांधली की शिकायत जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने कलेक्टर से की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने SDM को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, मामले की सूक्ष्मता से SDM ने जांच किया और अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर को प्रेषित कर दिया, जांच रिपोर्ट में नाली निर्माण हुए बिना राशि आहरित किये जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने दिनांक 20.07.2021 को CMO को लिखित आदेश देते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर तत्कालीन सीएमओ विकास पाटले, जोयस तिग्गा, सियाराम साहू, आंनद निषाद, सोफिया कंट्रक्शन के प्रोपाइटर ठेकेदार सहित 6 लोगों के खिलाफ थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने कहा गया। कलेक्टर द्वारा CMO को उक्त मामलें में FIR दर्ज करने जो आदेश दिया गया था कलेक्टर के इस आदेश को नपा अध्यक्ष संतुलाल सोनकर ने आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसमें हाईकोर्ट ने दिनांक 02.08.2021 को संतुलाल सोनकर की याचिका खारिज कर दी गई।
मामले के आरोपी संतुलाल सोनकर, सियाराम साहू और सोफिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार वसीम खान द्वारा मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, अग्रिम जमानत पर दिनांक 07.08.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबी बहस हुई, बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर फैसला आगामी तिथि के लिए सुरक्षित रखा हैं। उक्त मामलें में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी ने पैरवी की।
आपको बता दे कि मामलें संलिप्त सभी आरोपी वर्तमान में फरार हैं।