मुंगेली/ मुंगेली तहसील प.ह.न. 29/59 के पटवारी प्रशांत शर्मा को दिनांक 30/07/2021 को निलंबित कर दिया गया हैं, मुंगेली SDM द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि पटवारी प्रशांत शर्मा द्वारा सौंपे गये शासकीय कार्यों नामान्तरण हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण ऑनलाइन आधार, मोबाइल नंबर,किसान किताब, लिंक प्रविष्टि, नक्शा बटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर अभिलेख शुद्धता में उदासीनता बरती जाकर लापरवाही की गई है। उक्त कार्यों की समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है, परन्तु पटवारी प्रशांत शर्मा द्वारा उक्त कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रशांत शर्मा, पटवारी का उपरोक्त कृत्य शासकीय कार्यों के प्रति उनकी उदासीनता / लापरवाही का परिचायक है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के तहत प्रशांत शर्मा पटवारी पहन 29/59 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। प्रशांत शर्मा, पटवारी तहसील मुंगेली को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में प्रशांत शर्मा, पटवारी का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार मुंगेली होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्त आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित हैं।