नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की घोसी संसदीय सीट से सांसद एवं बलात्कार के आरोप में जेल में बंद अतुल राय को गुरुवार को राहत देते हुए शपथ के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल पर दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें राय को सासंद के तौर पर शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था।
इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी सांसद शुक्रवार को संसद में शपथ ले सकेंगे। बलात्कार पीडि़ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी और उन्हें मिली पैरोल पर रोक लगाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह इसमें दखल नहीं देगी। गौरतलब है कि 17 मई 2019 को भी उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अतुल राय को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
दरअसल अतुल राय के खिलाफ एक मई 2019 को एक छात्रा ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी कारण लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वह नहीं गये और वीडियो के जरिये प्रचार करते रहे। वह पिछले वर्ष 23 मई को आये नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गये। तब से वह जेल में हैं और अभी तक सासंद के तौर पर शपथ भी नहीं ले पाये हैं।