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लाॅकडाउन शुरू, दुकानें बंद, गलियां हुई सूनी

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कोविड नियंत्रण के लिए अगले दस दिन जिले में रहेगी पूर्ण तालाबंदी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले की सीमाओं पर 13 चेकिंग बैरियरों से निगरानी शुरू, सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी टीमों के साथ निकले गश्त पर
सभी शासकीय कार्यालय भी रहेंगे बंद, अस्पताल-क्लीनिक तथा कोविड वैक्सीनेशन रहेगी चालू
कोरबा।
कोरबा जिले में तेजी से पैर पसारते कोविड वायरस की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज दोपहर तीन बजे से पूर्ण तालाबंदी लागू कर दी गई है। सुबह के समय लोगों ने मार्केट से अपनी जरूरतों का सामान खरीदा और दोपहर तीन बजे से जिले के सभी नगरीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें आदि पूरी तरह से बंद हो गए। दोपहर तीन बजे के बाद पूरे जिले में कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने अपनी-अपनी टीम के साथ अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सघन गश्त की और लोगों को तालाबंदी के प्रावधानों के बारे में माइकिंग सिस्टम से अवगत कराया। सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में लोगों से जिले में लागू हुए पूर्ण लाॅकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। जिले में आज तीन बजे से शुरू हुआ लाॅकडाउन 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सब्जी, राशन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा तहसीलदारों को दिए। कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होने लाॅकडाउन के दौरान सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने निरीक्षण दल के साथ नियमित दौरा कर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों तथा लाॅकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी। कौशल ने शहरी क्षेत्रों में माइकिंग व्यवस्था द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को लाॅकडाउन संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने और लाॅकडाउन को सफल बनाने में जनसहयोग की अपील के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों और कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की 13 टीमें बनाईं गईं हैं। सभी टीमे लगातार अपने-अपने कार्य क्षेत्र में गश्त करते हुए लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगी। इसके साथ ही जिले में दूसरे स्थानों और जिलों से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सीमाओं पर 13 चेकिंग बैरियर भी स्थापित कर दिए गए हैं। लोगों को दूसरे जिलों में जाने या अन्य जिलों से कोरबा जिले की सीमा में प्रवेश के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पास की अनिवार्यता भी लागू कर दी गई है। कलेक्टर किरण कौशल ने आज जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक में 12 अप्रैल से लागू होेने वाली पूर्ण तालाबंदी को सफलता पूर्वक सख्ती से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में कौशल ने लाॅकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घरों से निकलने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व संभाल रहे अधिकारियों को दिए।
पुलिस ने शाम को किया शहर में फ्लैग मार्च, आमजनों से घर पर रहने की अपील की – दोपहर तीन बजे से पूरे कोरबा जिले में लाॅकडाउन लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों और पुलिस बल ने कोरबा शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घरों पर रहने की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो पहिया वाहनों में सवार होकर लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया।
जिले की सीमाओं पर 13 जगह शुरू हुए चेकिंग बैरियर्स – जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लाॅकडाउन के दौरान जिले में अंर्तजिला आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। अंतर्जिला परिवहन को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं पर 13 चेकपोस्ट कार्यशील हो गए हैं। केवल अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित सामानों के वाहन ही परिवहन कर सकेंगे। विशेष आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पास के माध्यम से ही लोगों को जिले से बाहर जाने या जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकाॅम संचालक, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य होंगे। थाना श्यांग सीमा में धरमजय रोड पर थाने के सामने, करतला थाना सीमा में कुदमुरा और रामपुर चैक पर, उरगा थाना सीमा में चांपा रोड पर फरसवानी में, लबेद चैक पर और कनकी नहर प्वाइंट पर चेकिंग बैरियर लगाए गए हैं। पाली थाना क्षेत्र में रतनपुर रोड पर बगदेवा बैरियर, हरदीबाजार चैकी क्षेत्र में धतुरा-कोरबी चैक पर, मोरगा चैकी क्षेत्र में मोरगा पुलिस चैकी के सामने, कोरबी चैकी क्षेत्र में कोरबी पुलिस चैकी के सामने, कुसमुंडा थाना क्षेत्र में बाता बिरदा बैरियर, पसान थाना क्षेत्र में पेण्ड्रा रोड बैरियर और दीपका थाना क्षेत्र में सिरकी मोड़ पर बाहर के जिलों से आने वाले लोगों की सघन जांच शुरू हो गई है।
कोरबा शहर आठ सेक्टरों में पाली चार, कटघोरा तीन, छुरी दो, दीपका दो सेक्टरों में बंटे, वेरिकेटिंग कर नियंत्रित होगी लोगों की आवाजाही- कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाते हुए कोरबा शहर को आठ सेक्टरों में बांटकर प्रत्येक सेक्टर को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए वेरीकेटिंग्स की गई हैं। इसी तरह पाली नगर पंचायत क्षेत्र को चार, कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को तीन, छुरी नगर पंचायत क्षेत्र को दो और दीपका नगर पालिका क्षेत्र को दो सेक्टरों में बांट कर बैरिकेटिंग कर सेक्टर अलग-अलग कर दिए गए हैं। लाॅकडाउन के दौरान एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ने वाली सभी सड़को को बंद कर दिया जायेगा। इंटर सेक्टर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी इंतजाम किये जायें। मेडिकल स्टोर्स पेट्रोल पंप जैसी अति आवश्यक सेवाओं के लिए सेक्टर में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सेक्टरों को इस तरह से बांटा गया कि उनमें अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें पर्याप्त संख्या में रहें ताकि प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में भी एक सेक्टर के लोग इन चीजों के लिए दूसरे सेक्टर में न जायें । कलेक्टर ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर इंटर सेक्टर आवागमन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाने की रहेगी अनुमति – कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त हाॅस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।
कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी- जिले के सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। टेलिकाॅम, रेलवे संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाॅप, रेक पाॅइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोेड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लाक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम आफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चैकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी। परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा। विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।
इन वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल पंपो पर ईंधन – पेट्रोल पंप संचालकांे द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाइल रिपेयर शाॅप, ऑटो पाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।
सुबह-शाम दो बार दूध वितरण के लिए समय निर्धारित – लाॅकडाउन के दौरान दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पंाच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हाॅकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डाईनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्मय से उपलब्ध होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल आॅनलाइन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। जिले की सभी मदिरा दुकानें और बार इस दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे।
रेलवे स्टेशन-बस स्टैण्ड जाने और मेडिकल एमरजेंसी के लिए होगी ऑटो-टैक्सी की अनुमति, चार पहिया में तीन और दो पहिया में दो तथा ऑटो में ड्रायवर सहित तीन को यात्रा की अनुमति – सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं हाॅस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्राॅम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।